उत्तर प्रदेशबहराइच

बहराइच: दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाए गए आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की सजा

बहराइच। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी नाबालिक से युवक ने 18 नवंबर 2013 को लज्जा भंग करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। मंगलवार को पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोतवाली देहात के एक गांव 13 वर्षीय नाबालिक 18 नवंबर 2013 को मवेशियों के लिए घास काटने खेत को जा रही थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शाम चार बजे मौहारी गांव निवासी लालजी पुत्र मनीराम ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का असफल प्रयास किया था।

मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। पीड़िता के पक्ष से अधिवक्ता मुख्तार आलम ने बहस की। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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