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‘नेताओं पर FIR को लेकर 3 महीने में करें फैसला, हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC को दिए निर्देश

दिल्ली दंगा मामले में कथित हेट स्पीच के लिए नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर FIR दर्ज करने पर फैसला करने का निर्देश दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले पर फैसला करने को कहा है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT जांच की जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट को फैसला करने का निर्देश दिया है.

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ितों की याचिका पर कहा कि वह फिलहाल हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कह सकते हैं. बता दें कि 2020 दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट नेताओं की हेट स्पीच मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्होंने BJP नेताओं पर दंगा भड़काने के लिए हेट स्पीच देने पर FIR दर्ज करने की मांग की है. लेकिन हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वह नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच मामले में FIR पर फैसला ले.

‘3 महीने में केस दर्ज करने पर हो फैसला’

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को मामले के निपटारे के लिए तीन महीने का समय दिया है. अब तीन महीने के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला लेना होगा कि हेट स्पीच मामले पर नेताओं पर FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं. बता दें कि 2020 दिल्ली दंगों के दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगा था. बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर भी हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.

 कपिल मिश्रा की भड़काऊ बयानबाजी

बता दें कि उन दिनों अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आए थे. तब सीएए का विरोध कर रहे लोगों से बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था कि ट्रंप के वापस जाने तक वह शांति से जा रहे हैं. लेकिन ट्रंप के वापस जाने के बाद वह पुलिस की भी नहीं सुनेंगे. उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस ने जाफराबाद और चांदबाग खाली नहीं कराया तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा. कपिल मिश्रा ने यह बयान CAA समर्थन रैली में पुलिस की मौजूदगी में कही थी. बता दें कि CAA के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा विरोध-प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़क गया था. यह दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हिए थे. इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी.

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