नगीना में मतदाता गणना फॉर्म में विवरण व मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित रिश्तेदारों का नाम व BLO से संपर्क कर देख सकते हैं : तहसीलदार अमरपाल सिंह।
नगीना। मतदाता गणना फॉर्म में विवरण देने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं। मदद के लिए, मतदाता संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। ERO उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा जिनके पिछले SIR मतदाता सूची का विवरण गणना फॉर्म में या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। जिसका नोटिस मिलने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे: यदि जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो नीचे दी गई सूची से, स्वयं के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें।
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बुधवार को तहसीलदार अमर पाल ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मतदाता गणना विवरण में जारी पत्रांक में यदि जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है नीचे दी गई सूची से, स्वयं के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें। नीचे दी गई सूची से, पिता या माता के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें। दिए गए बिंदुवार उदाहरण के तौर पर यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है नीचे दी गई सूची से, स्वयं के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें, नीचे दी गई सूची से, पिता के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें, नीचे दी गई सूची से, माता के लिए, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें, यदि कोई माता-पिता भारतीय नहीं है, तो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति प्रदान करें, यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें व यदि पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें, दस्तावेजों की सांकेतिक (पूरी नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित दस्तावेज़ जमा करने होंगे, यदि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें क्रर्मसंख्या 1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। 2. भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/LIC/PSU द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 4. पासपोर्ट, 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र, 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC/SC/ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी यह मौजूद है, 10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, 11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, 12. आधार के लिए, आयोग के निर्देश जो पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II, दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) के माध्यम से जारी किए गए हैं, लागू होंगे।, 13. 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार SIR की मतदाता सूची का उद्धरण दर्शाया गया है।
फ़ोटो। नगीना तहसील में SIR फॉर्म को लेकर मौजूद भीड़ व मतदाता गणना फॉर्म की जानकारी देते : तहसीलदार अमरपाल सिंह ।



