आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं, लखनऊ समेत तीन शहरों में शुरू होंगी स्पेशल कोर्ट, पोर्टल में दर्ज कराएं शिकायत
उत्तर प्रदेश में लोगों को आर्थिक रूप से धोखा देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में तीन विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी. इसकी तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है. इसके साथ ही यूपी सरकार साइबर अपराध के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्डर्स और धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है. राज्य में ये अदालतें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होंगी.
राज्य के संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने कहा कि इन अदालतों के बन जाने के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा और आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य गतिविधियों में शामिल अपराधियों को जल्द ही सजा मिल सकेगी. इसके जरिए दोषियों को अधिकतम दस साल की सजा या दस लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव के अनुसार मुख्यमंत्री ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं. शिव सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद साइबर क्राइम के जरिए धोखा देने वाले और धोखा देने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना है और बिल्डरों से ठगी का शिकार होने वाले आवंटियों से जुड़े मामले भी इस दायरे में आएंगे.
यूपी में हर महीने मिलती हैं बिल्डर्स की 100 शिकायत
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बिल्डरों से जुड़ी हर महीने औसतन 100 शिकायतें दर्ज की जाती हैं. वहीं यादव ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर अब तेजी से कार्रवाई की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ईओडब्ल्यू और यूपी पुलिस के बीच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जा रहा है.
पोर्टल पर दर्ज होगी शिकायत
डीजी संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं और इसके लिए जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. वहीं एक शिकायत पोर्टल तैयार किया जा रहा है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और इस पोर्टल में धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है और इसके तहत हर जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी और इसके लिए हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है.