ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन सर्वे और वीडियोग्राफी ,प्रशासन सतर्क
- सुबह से ही फोर्स और गुप्तचर इकाई क्षेत्र में सक्रिय,कमीशन कार्यवाही पर निगाहें टिकी
वाराणसी। न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन शनिवार अपरान्ह सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता भी ज्ञानवापी परिसर पहुंचेंगे। इसको लेकर सुबह से ही गहमागहमी है। सर्वे के पहले दिन विरोध में हंगामा और धार्मिक नारेबाजी देख जिला प्रशासन सतर्क है। सुबह से ही फोर्स और गुप्तचर इकाई क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस कमिश्नरेट के 10 थानों की फोर्स अतिरिक्त सतर्कता के साथ माहौल पर नजर बनाये हुए है। ज्ञानवापी परिसर में पहले दिन वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने नाखुशी जता अधिवक्ता कमिश्नर बदलने के लिए न्यायालय में अर्जी देने की बात कही थी। इसको लेकर भी लोगों की निगाहें प्रतिवादी पक्ष पर बनी हुई है।
बताते चले ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरिकेडिंग के आगे तक नहीं जाने दिया था। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा था कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एखलाक अहमद ने खुलकर नाराजगी जताई है। अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर मौके पर एक-एक चीज को उंगली से कुरेद रहे थे, जबकि कोर्ट द्वारा किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है।
बताते चले,दिल्ली की राखी सिंह,सीता साहू, मंजू व्यास, सहित पांच अन्य की तरफ से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व 1991 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए आदि विश्वेश्वर परिवार के सभी विग्रहों को यथास्थिति में रखने की मांग के साथ वाद दाखिल किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी ने विग्रहों की वस्तुस्थिति जानने के लिए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू कराने की दरख्वास्त की थी। अदालत के आदेश के क्रम में पहली बार शुक्रवार शाम चार बजे कड़ी सुरक्षा,गहमागहमी और सड़क पर धार्मिक नारेबाजी के बीच सर्वे शुरू हुआ। पहले चरण में ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम ओर स्थित श्रृंगार गौरी की वस्तुस्थिति की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी गई। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने एक-एक बिंदु को देखा।