मथुरा : जवाहरबाग सात कब्जाधारियों को कोर्ट ने किया बरी, सभी थे गैंगस्टर आरोपित
- 4 अप्रैल 2016 को तहसील में घुसकर की थी मारपीट, दो जून को घटित हुआ था जवाहरबाग अग्निकांड
मथुरा। मथुरा जिले में जवाहरबाग पर रामवृक्ष यादव के समर्थकों द्वारा सदर तहसील में घुसकर मारपीट करने वाले सात गैंगस्टर आरोपितों को मंगलवार कोर्ट ने बरी कर दिया है। विदित रहे कि इस मामले में दो आरोपित जमानत पर चल रहे थे जबकि पांच आरोपित जिला जेल में थे।
जवाहरबाग पर कब्जे के दौरान कब्जाधारियों ने 4 अप्रैल 2016 को सदर तहसील में घुसकर मारपीट की थी। तब सदर पुलिस ने प्रेमपाल निवासी बरेली, रामायण निवासी जिला सीधी मध्य प्रदेश, राजेश निवासी फर्रुखाबाद, चरन सिंह निवासी कानपुर देहात, प्रिंस निवासी बिजनौर, नवल किशोर मौर्य निवासी शाहजहांपुर व राहुल निवासी बुलंदशहर के खिलाफ तहसील में घुसकर मारपीट करने के दो मुकदमें दर्ज किए थे।
पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने मारपीट के सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। नवल किशोर और रामायण को अदालत से जमानत मिल चुकी थी। इनमें से राहुल को प्रशासनिक आधार पर पीलीभीत जेल भेज दिया गया था, जबकि चार आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं।
मंगलवार आरोपितों अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया, कि तहसील में हुई मारपीट के मामले में उक्त सभी आरोपियों को अदालत पूर्व में बरी कर चुकी है। पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्रवाई की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेमपाल, रामायण, राजेश, चरन सिंह, प्रिंस, नवल किशोर मौर्य व राहुल को गैंगस्टर के आरोप से बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि तहसील मारपीट प्रकरण में नवल किशोर और रामायण जमानत पर थे।