
लखनऊ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एलके नाग ने गुरुवार को यह बताया कि उप्र माटीकला बोर्ड के द्वारा संचालित समन्वित कार्यक्रम ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चार लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो किसी भी कार्य दिवस में कैसरबाग, 8 कैंट रोड स्थित जिला जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से आवेदन पत्र फार्म प्राप्त कर सकते हैं। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी लाभार्थियों का चयन करेगी।
उन्होंने बताया कि जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से विभिन्न उद्योगो जैसे खिलौना निर्माण, प्रेसर कुकर, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, प्लेटस एवं अन्य घरेलू सजावटी सामान बनाने के लिए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों एवं परम्परागत कारीगरों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान उद्यमी के स्वयं के श्रोत से वहन करना होगा तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा।
बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए उद्यमी को वांछित प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र एवं प्रोजेक्ट रिर्पोट इत्यादि प्रपत्र सलंग्न करने होंगे।