भारत में वांटेड आतंकवादी कुलदीप के प्रत्यर्पण की अपील ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की

लंदन: इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्राधिकारियों की वह अपील खारिज कर दी जो मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के विरोध में दायर की गई थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने मानवाधिकार के आधार पर कुलदीप सिंह के प्रत्यर्पण के अनुरोध निरस्त कर दिया था। कुलदीप सिंह उर्फ कीपा सिद्धू भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का सदस्य होने के कारण वांछित है। सिंह पर 2015-16 में पंजाब में अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और अंजाम देने का आरोप है।
इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी शामिल है। कुलदीप सिंह (44) पर पंजाब में युवाओं को पैसे देकर प्रतिबंधित संगठन केजेडएफ में उनकी भर्ती करने और एक गुरुद्वारे में अलगाववादियों के लिए बैठक करने का भी आरोप है। प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई करते हुए यहां वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के जज गारेथ ब्रैंस्टन ने मानवाधिकार का हवाला देते हुए जनवरी में सिंह के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों निकोला डेविस और पुष्पिंदर सैनी ने मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश बरकरार रखा।