परमबीर सिंह के घर के बाहर चसपा किया गया ‘फरार’ घोषित करने वाला कोर्ट का आदेश, 30 दिन में हाजिर होने का अल्टीमेटम
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट (एसप्लानेड) ने फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित किया. जिसके बाद अब आज (मंगलवार) को जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर कोर्ट का यह आदेश चिपकाया गया है. बुधवार को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट (एसप्लानेड) के जज ने परमबीर सिंह को फरार घोषित किया था. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित किया. परमबीर सिंह को 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है. ऐसे में अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
Mumbai: A court order, declaring former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh as 'absconding', pasted outside his flat located in Juhu. pic.twitter.com/zueYJu8f99
— ANI (@ANI) November 23, 2021
क्राइम ब्रांच ने की थी फरार करने की मांग
मुंबई के गोरेगांव की एक वसूली के मामले में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई बार समन भेजा था, लेकिन वे पूछताछ और जांच के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे. परमबीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया गया है. मुंबई और ठाणे में परमबीर सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं. जब बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महा दंडाधिकारी न्यायालय से उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी. कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली. जिसके बाद मंगलवार को परम बीर सिंह को ‘फरार’ घोषित करने वाले आदेश को जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए जांच जारी रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है. सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि (परमबीर सिंह) देश में ही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो छिप रहे हैं.