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अखिलेश सरकार में राज्यमंत्री रहे इकराम कुरैशी 22 साल बाद दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के गलशहीद थाने में बिजली बिल को लेकर गड़बड़ी के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के 22 साल बाद हाजी इकराम कुरैशी को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. हाजी इकराम कुरैशी पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता राधेश्याम यादव के द्वारा एक मुकदमा गलशहीद थाने पर दर्ज करवाया था. हाजी इकराम कुरैशी के ऊपर बिजली विभाग की फर्जी रसीद बनाकर विभाग को (6लाख 88) लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का मामला गलशहीद में दर्ज हुआ था.इस पूरे प्रकरण में सुनवाई के बाद हाजी इकराम कुरैशी को 22 साल के बाद दोषी पाया गया है.

मुरादाबाद जनपद में हाजी इकराम कुरैशी ने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के लिए काम किया था.हाजी इकराम कुरैशी को अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बनाया गया था. साल 2017 में हाजी इकराम कुरैशी के द्वारा देहात विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की थी.लेकिन हाजी इकराम कुरैशी को 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट कट गया था.जिसकी वजह से हाजी इकराम कुरैशी ने सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था.

हार के बाद कुरैशी ने सपा से तोड़ दिया था नाता

साल 2022 में हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस से देहात विधानसभा से चुनाव लड़ा था.लेकिन हाजी इकराम कुरैशी 2022 विधानसभा चुनाव में देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरेशी से हार गए थे.मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैश के द्वारा हाजी इकराम कुरैशी को हराकर जीत हासिल की.इकराम कुरैशी ने टिकट कटने के बाद सपा से अपना नाता पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था.

कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी पर जुर्माना लगाकर भेजा जेल

मुरादाबाद की कोर्ट में हाजी इकराम कुरैशी को एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी की कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसमें हाजी इकराम कुरैशी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है और जुर्माने से भी दंडित किया गया है. जिसको लेकर मोहन लाल विश्नोई विशेष लोक अभियोजक एमपी/एमएलए कोर्ट के द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद जनपद में हाजी इकराम कुरैशी को सन 2000 के मामले में सजा सुनाई गई है, जिसमें धारा 420,467,468 और 471 IPC में दोषी मानते हुए 2000 रुपये का आर्थिक से दंड भी लगाया गया है.

सजा के खिलाफ उच्च अदालत में करेंगे अपील

सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को दोषी पाए जाने के बाद मुरादाबाद जनपद में पुलिस के दुवारा जिला कारागार लेकर जाया गया.जहां पर जिला कारागार के गेट पर मीडिया से बात करते हुए हाजी इकराम कुरैशी ने कहा यह न्यायालय का फैसला है इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.इकराम कुरैशी ने खुद को हुई सजा पर कहा कि उनका बिजली चोरी से दूर-दूर तक का वास्ता नहीं है फर्जी रसीदों से भी से कोई नाता नहीं है.

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