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महाराष्ट्र में थम गए रैपिडो बाइक टैक्सी के पहिए, बॉम्बे HC ने तत्काल प्रभाव से सभी सेवाएं बंद करने का दिया निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र में 20 जनवरी 2023 तक अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है। रैपिडो ने आज दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में अपने आवेदन को बंद करने पर सहमति व्यक्त की है और भोजन वितरण, ऑटोरिक्शा और बाइक टैक्सी सहित सभी सेवाएं निलंबित रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था।

पुणे और मुंबई में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालक रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के कदम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को बाइक टैक्सी को लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई नीति या दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एक ऐसी कंपनी एग्रीगेटर को बिना कैरेज लाइसेंस के टैक्सी चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जस्टिस गौतम पटेल और एस जी डिगे की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार “मुद्दे को अधर में लटकाए नहीं रख सकती है और उसे तुरंत निर्णय लेना होगा।” रैपिडो एक बाइक-टैक्सी ऐप है जो ऑटोरिक्शा लाने और पार्सल पहुंचाने में भी मदद करता है।

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